Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023 (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना):-
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023 -आइये जानते है किस फ़सल के लिए कितना है प्रीमियम और कितनी मिलेगी राशि
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक केंद्रीय सरकार की किसान हितेषी वो योजना है जो किसानों को फसल नुक़सान से संबल प्रदान करती है।
Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY) के तहत रबी फसलों के लिए कृषक के प्रीमियम जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है।
PMFBY के प्रीमियम को बैंक अथवा नजदीकी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर–ऋणी कृषक के रूप में जमा करवाकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023 me निम्नलिखित फ़सलो का होगा बीमा
PMFBY(Pradhan mantri Fasal Bima Yojana) के लिए ministry of Agriculture द्वारा जारी अधिसूचना(notification)के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2023-24 के लिए निम्नलिखित फसल शामिल है।
1.गेहूं
2.चना
3.सरसों
4.तारामीरा
5.जीरा
6.मेथी
7.ईसबगोल
Note:- बीमा की इकाई मैथी फसल के लिए तहसील स्तर एवं अन्य सभी फसलों के लिए पटवार मंडल है।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज(PMFBY document List)
1.ज़मीन/खेत की ज़माबन्दी
2.aadhar Card
3.bank passbook
4.किसान क्रेडिट कार्ड(KCC):- यदि हो तो
Pradhan Mantri Fasal Bima yojana 2023: insurance Company
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024(PMFBY)के लिए प्रत्येक जिले हेतु अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों को अधिकृत बीमा कंपनी के रूप में अधिकृत किया गया है। उदाहरण के लिए जालोर जिले में फसल बीमा के क्रियान्वयन के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है
PMFBY 2023 Toll Free number
PMFBY की जानकारी एव शिकायत के लिये टोल फ्री नम्बर 18001024088 है।
उक्त नंबर के माध्यम से किसान फसल बीमा के बारे में जानकारी ले सकते है।
योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। कृषक द्वारा मात्र एक बैंक या संस्था के माध्यम से ही फसल का बीमा करवाया जा सकेगा तथा कृषक द्वारा किसी स्थिति में दोहरा बीमा मान्य नहीं होगा एव योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा
PMFBY बीमित राशि का फसलवार विवरण:-
फसल | बीमित राशि | प्रीमियम |
जीरा | 84882/- | 4244/- |
इशबग़ोल | 79796/- | 3989/- |
मेथी | 62867/- | 3143/- |
सरसों | 80085/- | 1201/- |
तारामीरा | 36010/- | 540/- |
गेहूं | 48031/- | 720/- |
गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषक अनैच्छिक्क आधार पर अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 तक निकट के सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर एवं सी.एस.सी के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कम्पनी रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करा सकेंगे।